‌‌‌ पूर्व मुखिया खूंटी यादव के हत्यारों को आजीवन कारावास

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-दो को मिली सजा, पांच हुए साक्ष्य के आभाव में बरी
बक्सर खबर। नदांव पूर्व मुखिया व बसपा नेता खूटी यादव की 18 मई 2018 को हत्या कर दी गई थी। इस मामले की सुनवाई कर रहे अपर जिला सत्र न्यायाधीश द्वितीय विजेन्द्र कुमार ने सोमवार को फैसला सुनाया। उन्होंने दोषी रामेश्वर सिंह व कंचन सिंह (जगदीशपुर, थाना मुफस्सिल) को आजीवन कारावास की सजा दी। मुकदमे के अन्य पांच आरोपियों को साक्ष्य के आभाव में बरी कर दिया गया। सूचना के अनुसार इस मामले में उनके पुत्र यशवंत सिंह ने सात लोगों की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जब उनके पिता को इटाढ़ी रेलवे गुमटी पर गोली मारी गई थी।

वाहन यशवंत ही चला रहे थे। उन्हें भी गोली लगी थी। वारदात को उस वक्त अंजाम दिया गया था। जब वे अपने गांव लालगंज लौट रहे थे। इटाढ़ी रेलवे गुमटी पर उनकी स्कार्पियो रेलवे फाटक बंद होने के कारण खड़ी थी। हमलावरों द्वारा चलाई गई गोली उनके पुत्र यशवंत के कंधे में लगी थी। इसी वजह से मुकदमे में 302 के अलावा 307 व 27 आर्म्स एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। न्यायाधीश ने 302 में आजीवन कारावास, 307 में दस वर्ष तथा 27 आर्म्स एक्ट में पांच वर्ष की सजा सुनाई है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। इतीनों धाराओं में दोनों अभियुक्तों पर एक लाख पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह जानकारी लोक अभियोजक गोपाल राम ने दी।

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