बाल विवाह कराने वाले ससुर, दामाद और पंडित को जेल

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बक्सर खबर : बाल विवाह कराना गैर कानूनी है। ऐसा करने वाले वर व वधू पक्ष दोनों को जेल हो सकती है। इस निर्देश का उल्लंघन करने वाले कुल चार लोगों को पुलिस ने सोमवार को जेल भेज दिया। जिसमें ससुर -दामाद, अगुवा तथा पंडित शामिल हैं। इसकी जानकारी सोमवार को एसपी राकेश कुमार ने पीसी के दौरान दी। उन्होंने बताया 22 जनवरी को रामरेखा घाट पर बाल विवाह संपन्न हुआ था। जिसकी खबर दैनिक भास्कर अखबार में प्रकाशित हुई थी। जांच के बाद नगर थाने में 27/18 मुकदमा दर्ज हुआ।

जांच में पता चला बबन राजभर ग्राम मुकुंदपुर, थाना बासुदेवा ओपी ने अपनी बेटी का ब्याह किया है। वह अपने मामा मुन्ना भर ग्राम मठीला थाना कोरानसराय के पास रहती थी। इन्हीं दोनों ने मिलकर उसकी शादी अरविंद कुमार, ग्राम तिरवा, थाना बन्थरा, जिला लखनऊ (उत्तर प्रदेश) के साथ की थी। शादी संपन्न कराने वाले पंडित शशि भूषण पांडेय छोटका धर्मशाला रामरेखा घाट थे। पुलिस ने किशोरी का मेडीकल चेकप कराया। जिससे पता चला उसकी उम्र महज 15-16 वर्ष है। यह तथ्य उजागर होने के बाद इन चारों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

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