नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद

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अदालत ने आरोपी पर लगाया 50 हजार का जुर्माना, पीड़िता को 10 लाख देने का आदेश                                                 बक्सर खबर। जिले की विशेष पाक्सो अदालत ने मासूमियत को तार-तार करने वाले एक जघन्य मामले में त्वरित न्याय करते हुए ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। सोमवार को जिला अपर सत्र न्यायाधीश-6 सह पाक्सो के विशेष न्यायाधीश अजीत कुमार शर्मा की अदालत ने नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के दोषी छोटू कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी को न केवल जेल की सजा दी, बल्कि आर्थिक दंड से भी दंडित किया है। विशेष लोक अभियोजक सुरेश कुमार सिंह ने फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि अदालत ने दोषी छोटू कुमार पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यदि दोषी जुर्माने की राशि जमा नहीं करता है, तो उसे एक साल की अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी। इसके अलावा, एक अन्य धारा में उसे 7 वर्ष की सजा सुनाई गई है। हालांकि, न्यायधीश ने स्पष्ट किया कि दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

न्यायालय ने पीड़िता के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए उसे हुए मानसिक और शारीरिक आघात की भरपाई के लिए ‘प्रतिकर योजना’ के तहत 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि देने का आदेश प्रशासन को जारी किया है। अदालत ने पीड़िता के बयान को सबसे अहम कड़ी माना और उसे न्याय की धुरी बनाया। यह शर्मनाक घटना 22 सितंबर 2023 की है, जो सिकरौल थाना क्षेत्र में घटित हुई थी। पीड़िता जब स्कूल से घर लौट रही थी, तभी रास्ते में भदार गांव निवासी छोटू कुमार ने उसे अपनी हवस का शिकार बनाया। बच्ची जब काफी देर से रोते हुए घर पहुंची, तो उसके कपड़े मिट्टी से सने हुए थे। बदहवास बच्ची ने अपने परिजनों को आपबीती सुनाई, जिसके बाद परिजनों ने तत्काल सिकरौल थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

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