-खेत में काम करने गए बटाईदार को दो लोगों ने मार दी थी गोली
बक्सर खबर। कोरानसराय थाना के लहना गांव में आसकरन पासवान की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में न्यायालय ने दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा दी है। शुक्रवार को यह फैसला एडीजे प्रथम संदीप सिंह ने सुनाया। सूचना के अनुसार मृतक के भाई धनराज पासवान ने इसकी प्राथमिकी कोरानसराय थाना में दर्ज कराई थी। उसने आरोप लगाया था कि मैं अपने भाई के साथ खेत में काम कर रहा था।
तभी वहां संजय दुबे व मट्टू दुबे आ धमके। उन लोगों ने हमारे साथ मारपीट शुरू कर दी। विरोध करने पर कमर से पिस्तौल निकालकर गोली चला दी। जिससे मौके पर ही आसकरन की मौत हो गई है। घटना 10 जुलाई 2019 को हुई थी। पुलिस की डायरी और गवाह के बयान को सुनने के बाद न्यायाधीश ने दोनों को आजीवन कारावास और विभिन्न धाराओं में दोषी पाते हुए क्रमश: 45 व 47 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।































































































झूठा गवाही और झूठा डायरी भी तो बन सकता है बिना जांच किये आज के समय मै ऐसे सजा मिल जाता जिसका असर उसके फैमली पर बहुत जोरदार सदमा आता होगा