नाबालिग से दुष्कर्म करने वालों को बीस वर्ष कठोर कारावास की सजा

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-न्यायालय ने कहा पीड़िता को दी जाए पांच लाख रुपये की सहायता
बक्सर खबर। नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म जैसा घिनौना कृत्य करने वाले दो दोषियों को  पॉक्सो कोर्ट ने 20-20 वर्ष  कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इस अपराध में सहभागी बनी महिला को एक वर्ष कारावास की सजा हुई है। गुरुवार को यह फैसला अपर जिला व सत्र न्यायाधीश 6 सह पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकरदत्त मिश्रा ने सुनाया। दोनों पक्षों की बहस के सुनने के बाद आरोपियों को दोषी पाया। कोर्ट ने सजा के साथ अर्थदंड भी लगाया है।

विशेष लोक अभियोजक सुरेश कुमार सिंह बताया कि राजपुर थाना क्षेत्र के सखुवाना निवासी संजय राम, राकेश राम व संगीत देवी के खिलाफ 9 जून 2021 को महिला थाने में दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया गया था। विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि पीड़िता को संगीत बहाने से बुलाकर एक मकान ले गई और वहां बंद कर दिया। तब अभियुक्तों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस की चार्जशीट के बाद साक्ष्य के आधार पर दोषी पाकर न्यायाधीश ने दो अभियुक्तों को 20-20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। संगीता देवी को एक साल की सजा और एक हजार रुपया का अर्थदंड लगाया गया है। बिहार पीड़ित प्रतिकार योजना के तहत पीड़िता को 5 लाख रुपए की सहायता देने का आदेश दिया।

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