15 साल पुराने जानलेवा हमला मामले में दोषी को 8 साल की सजा

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60,500 रुपये का अर्थदंड, जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त जेल की सजा                                                                          बक्सर खबर। करीब 15 वर्ष पुराने जानलेवा हमला मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय की अदालत ने सोमवार को अहम फैसला सुनाया। अदालत ने औद्योगिक थाना क्षेत्र के अहिरौली निवासी राजेंद्र चौबे (पिता- हृदयानन्द चौबे) को दोषी करार देते हुए विभिन्न धाराओं में सजा सुनाई। यह मामला औद्योगिक थाना कांड संख्या 51/11, दिनांक 9 जून 2011 से जुड़ा है। अपर लोक अभियोजक विनोद कुमार सिंह ने बताया कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी पाया। कोर्ट ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 307, 324 और 323 के तहत दोषसिद्ध किया। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

धारा 307 के तहत आठ वर्ष के सश्रम कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। जुर्माना नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त जेल होगी। धारा 324 के तहत दो वर्ष के कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड का आदेश दिया गया। जुर्माना अदा नहीं करने पर दो माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। धारा 323 के तहत छह माह के कारावास और 500 रुपये अर्थदंड की सजा दी गई। जुर्माना नहीं देने पर 15 दिन की अतिरिक्त जेल होगी। अपर लोक अभियोजक विनोद कुमार सिंह ने बताया कि अभियोजन पक्ष ने मामले के सभी कानूनी पहलुओं और साक्ष्यों को प्रभावी ढंग से अदालत के समक्ष रखा। अपराध की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने दोषी को किसी प्रकार की राहत नहीं दी।

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