दो शराब तस्करों को मिली पांच वर्ष की सजा

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– न्यायालय ने लगाया एक लाख का जुर्माना
बक्सर खबर। शराब तस्करी के एक मामले की सुनवाई करते हुए विशेष उत्पाद न्यायालय-2 के न्यायाधीश प्रेमचंद वर्मा ने शुक्रवार को दो दोषियों को पांच वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। साथ की उनके विरूद्ध एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इस संबंध में बताया गया कि वर्ष 2020 में ब्रह्मपुर थाना अंतर्गत गरहथा गांव में ब्रह्मपुर पुलिस द्वारा छापेमारी कर एक घर से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद किया गया था।

साथ ही संजीत कुमार सिंह उर्फ पिंटू सिंह व सोनू सिंह को गिरफ्तार किया गया। उनके खिलाफ सुनवाई शुरू हुई। सरकार की तरफ से विशेष लोक अभियोजक अवधेश राय, अपर विशेष लोक अभियोजक रविन्द्र कुमार सिन्हा व श्यामाश्री चन्द्र ने हिस्सा लिया। अधिवक्ताओं ने बताया कि ब्रह्मपुर कांड संख्या 64/20 की सुनवाई में दोनों आरोपी दोषी करार दिए गए। उन्हें उत्पाद अधिनियम की विशेष धारा में पांच-पांच वर्ष की सजा हुई है।

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