2900 लीटर से अधिक शराब के साथ पकड़ा गया था तस्कर बक्सर खबर। स्थानीय उत्पाद न्यायालय (संख्या-02) ने सोमवार को शराब तस्करी के एक बड़े मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी मुकेश कुमार राय को दोषी करार दिया है। न्यायाधीश सोनेलाल रजक की अदालत ने मामले से जुड़े साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर यह फैसला सुनाया। दोषी पाए गए अभियुक्त की सजा के बिंदुओं पर सुनवाई के लिए अदालत ने 06 मई की तिथि निर्धारित की है। यह मामला साल 2025 का है। उत्पाद विभाग की टीम ने 06 नवंबर 2025 को गुप्त सूचना के आधार पर वीर कुंवर सिंह चेकपोस्ट पर सघन वाहन जांच अभियान चलाया था। इस दौरान हरियाणा नंबर के एक ट्रक (एच आर 62 8925) को रोककर जब उसकी तलाशी ली गई, तो टीम के होश उड़ गए।
ट्रक के भीतर गुप्त तहखाना बनाकर भारी मात्रा में अवैध शराब छिपाई गई थी। विभाग द्वारा की गई नापी में कुल 2909.160 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई थी। मौके से मुजफ्फरपुर जिले के सकरा थाना अंतर्गत डीहगौहरार (खालिक नगर) निवासी मुकेश कुमार राय (38 वर्ष) को गिरफ्तार किया गया था। अदालत में सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार राय, अपर विशेष लोक अभियोजक रविंद्र कुमार सिन्हा और श्यामा श्री चन्द्र ने प्रभावी ढंग से पक्ष रखा। उत्पाद विभाग के निरीक्षक सह सूचक कुंदन कुमार द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी और पेश किए गए वैज्ञानिक साक्ष्यों के कारण आरोपी को दोषी सिद्ध करने में सफलता मिली। न्यायालय ने मुकेश कुमार राय को शराबबंदी कानून के उल्लंघन का दोषी पाया है। अब आगामी 6 मई को होने वाली सुनवाई में यह तय होगा कि उसे कितने वर्षों के कारावास और आर्थिक दंड की सजा दी जाएगी।































































































