पत्नी की हत्या में पति, देवर, सास-ससुर को 7-7 साल की सजा

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शादी के बाद शुरू हुआ था दहेज का खेल, फोन पर मिला मौत की खबर                                                          बक्सर खबर। कोर्ट ने गुरुवार को दहेज हत्या के मामले में बड़ा फैसला सुनाया। कोरान सराय थाना क्षेत्र के कोरान सराय गांव की रानी कुमारी की हत्या मामले में प्रधान अपर सत्र न्यायाधीश सुदेश कुमार श्रीवास्तव ने आरोपी पति पेंटर गुप्ता, देवर सोनू गुप्ता, सास चंचल देवी और ससुर मकसुदन साह को दोषी करार देते हुए 7-7 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। अपर लोक अभियोजक सुरेश सिंह ने बताया कि रानी कुमारी की शादी 16 फरवरी 2022 को हिंदू रीति-रिवाज से पेंटर गुप्ता के साथ हुई थी। शादी के कुछ ही समय बाद से रानी पर मोटरसाइकिल और नगद रुपये लाने का दबाव बनाया जाने लगा। ससुराल वाले उसे लगातार गाली-गलौज व प्रताड़ित करते थे।

रानी के भाई तेज नारायण साह ने बताया कि 19 सितंबर 2022 को परिवार को फोन पर सूचना मिली कि रानी की हत्या कर दी गई है। जब परिवार कोरान सराय गांव पहुंचा तो देखा कि रानी की लाश पड़ी थी और शरीर पर कई चोट के निशान थे। घटना के बाद चारों आरोपी फरार हो गए थे। तेज नारायण साह के बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई। केस की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पुलिस और दोनों पक्षों के गवाहों के बयान और सबूतों को गंभीरता से सुना। न्यायालय ने सभी चारों आरोपियों को दहेज हत्या के अपराध में दोषी पाया और सात-सात साल की सजा के साथ सश्रम कारावास का आदेश दिया।

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