ई-रिक्शा और ऑटो के लिए तय हुए तीन विशेष रूट, भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित बक्सर खबर। पवित्र मुंडन संस्कार के अवसर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय ने शहर की यातायात व्यवस्था को लेकर विस्तृत गाइडलाइन जारी की है। कल, 4 मई को सुबह चार बजे से शाम पांच बजे तक शहर के कई प्रमुख मार्गों पर सामान्य वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। अगर आप चार पहिया वाहन से निकल रहे हैं, तो ध्यान दें कि आपको गोलम्बर से सिंडिकेट होते हुए बाईपास के रास्ते ज्योति प्रकाश चौक निकलना होगा, जहां से आप आईटीआई रोड और मठिया मोड़ होकर दानी कुटिया तक जा सकेंगे। दूसरा वैकल्पिक मार्ग गोलम्बर से सिंडिकेट, ज्योति प्रकाश चौक और फिर अंबेडकर चौक होते हुए ईटाढ़ी गुमटी की तरफ जाता है।वहीं, ई-रिक्शा और ऑटो रिक्शा चालकों के लिए तीन मुख्य रास्ते तय किए गए हैं।
पहला रूट गोलम्बर-सिंडिकेट से बाईपास और ज्योति प्रकाश चौक होते हुए सीधे स्टेशन तक जाता है। दूसरा रास्ता गोलम्बर से सिंडिकेट और ज्योति प्रकाश चौक के बाद आईटीआई रोड, नाथ बाबा और नहर के रास्ते वापस ज्योति प्रकाश चौक तक आता है। इसके अलावा, गोलम्बर से सिंडिकेट, ज्योति चौक, अंबेडकर चौक और बाजार समिति होते हुए नई बाजार से मठिया मोड़ तक का सफर तय किया जा सकता है। शहर के हृदय स्थल की बात करें तो ज्योति प्रकाश चौक से मॉडल थाना चौक, और मॉडल थाना चौक से नाथ बाबा पुल तक का रास्ता पूरी तरह बंद रहेगा। साथ ही थाना चौक से रामरेखा घाट होकर पीपी रोड और पुराना सदर अस्पताल जाने वाले मार्ग पर भी वाहनों के प्रवेश पर रोक है। सिंडिकेट से यमुना चौक होकर मॉडल थाना चौक जाने वाली सड़क और मठिया पुल से मुनिम चौक का रास्ता भी सामान्य वाहनों के लिए वर्जित किया गया है, हालांकि इन रास्तों पर दोपहिया वाहनों को चलने की अनुमति रहेगी।
श्रद्धालुओं और नागरिकों की सुविधा के लिए अलग-अलग वाहनों हेतु पार्किंग जोन तय किए गए हैं। बस, ट्रैक्टर और पिकअप के लिए हवाई अड्डा मैदान, आईटीआई मैदान, बाजार समिति, गोलम्बर पार्किंग और रेलवे मैदान (ईटाढ़ी गुमटी के दक्षिण)। छोटे वाहन व मोटरसाइकिल के लिए किला मैदान एवं किला मैदान के पीछे का हिस्सा। भारी वाहनों, ट्रैक्टरों और पिकअप के लिए सुबह 3 बजे से रात 10 बजे तक शहर में प्रवेश पूरी तरह बंद रहेगा। स्टेशन जाने वाले यात्री अपने साथ रेलवे टिकट जरूर रखें ताकि उन्हें आवाजाही में असुविधा न हो। रोगी वाहन और एम्बुलेंस जैसी आवश्यक सेवाओं के लिए ‘नो एंट्री’ का नियम लागू नहीं होगा। प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि भीड़ को देखते हुए अनावश्यक रूप से चार पहिया वाहनों का प्रयोग करने से बचें।































































































