उपभोक्ता आयोग की रडार पर बंधन बैंक और सैमसंग इंडिया, नोटिस जारी

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लोन में ब्याज दर की हेराफेरी और गारंटी के बावजूद खराब सामान बेचने पर मांगा जवाब                                   बक्सर खबर। जिला उपभोक्ता आयोग ने उपभोक्ताओं की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए बंधन बैंक और सैमसंग इंडिया समेत संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है। आयोग ने दोनों मामलों में जवाब तलब किया है। पहला मामला इटाढ़ी निवासी संजीव कुमार गुप्ता से जुड़ा है। परिवादी ने बंधन बैंक की बक्सर शाखा पर लोन में अनियमितता का आरोप लगाया है। अधिवक्ता विष्णु दत्त द्विवेदी ने बताया कि बैंक ने पहले 10.50 प्रतिशत ब्याज दर पर पर्सनल लोन स्वीकृत किया था। बाद में दस्तावेजों पर हस्ताक्षर के समय ब्याज दर बढ़ाकर 11.75 प्रतिशत कर दी गई। शिकायत के अनुसार विरोध करने पर सुधार का आश्वासन दिया गया, लेकिन ब्याज दर लगातार बढ़ते हुए 14.25 प्रतिशत तक पहुंच गई। परिवादी ने आरबीआई से मिले दस्तावेजों में जाली हस्ताक्षर होने का भी आरोप लगाया है।

मामले में 15 लाख रुपये आर्थिक क्षति, 20 लाख रुपये मानसिक प्रताड़ना और 25 हजार रुपये वाद खर्च की मांग की गई है। साथ ही जमा राशि के सही समायोजन की भी गुहार लगाई गई है। वहीं दूसरा मामला डुमरांव के चाणक्य कॉलोनी निवासी संजीव कुमार सिंह से जुड़ा है। उन्होंने सैमसंग इंडिया और राजीव इलेक्ट्रॉनिक्स के खिलाफ परिवाद दायर किया है। शिकायत के अनुसार करीब 1.21 लाख रुपये में खरीदा गया फ्रिज गारंटी अवधि के दौरान बार-बार खराब होता रहा। परिवादी का आरोप है कि कई शिकायतों के बावजूद समस्या दूर नहीं हुई। मरम्मत के नाम पर अतिरिक्त राशि भी वसूली गई। इसे उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए 4.75 लाख रुपये क्षतिपूर्ति की मांग की गई है। मामले की सुनवाई करते हुए आयोग के अध्यक्ष वेद प्रकाश सिंह और सदस्य राजीव सिंह की खंडपीठ ने सभी विपक्षियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

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