हत्या के जुर्म में नौ को आजीवन कारावास, एक-एक लाख का जुर्माना

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बक्सर खबर। घर में सो रहे व्यक्ति की हत्या करने के जुर्म में नौ लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी है। शुक्रवार को त्वरित न्यायालय द्वितीय के न्यायाधीश वीरेन्द्र सिंह ने यह फैसला सुनाया। सिकरौल थाना के रेंका निवासी रामायण यादव की हत्या सात नवम्बर 2014 को कर दी गई थी। उनके भाई हरेराम यादव के बयान पर कुल नौ लोगों के खिलाफ सिकरौल थाने में मुकदमा (126/14) दर्ज हुआ। न्यायालय में सुनवायी शुरू हुई। सत्रवाद संख्या 274/16 में शुक्रवार को अंतिम फैसला आया। न्यायाधीश ने सभी दोषियों के खिलाफ आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके अतिरिक्त एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।

अगर वह रकम दोषी अदा नहीं करते हैं तो उन्हें पांच वर्ष की अतिरिक्त सजा होगी। मुकदमें की पैरवी कर रहे लोक अभियोजक त्रिलोकी मोहन और रामकृष्ण चौबे ने बताया सूचक हरेराम यादव ने आरोप लगाया था। घटना की रात मैं छत पर सो रहा था। नीचे से भाई की आवाज सुन देखा तो गणेश यादव, रामप्रवेश यादव, ललन यादव, शिवजी यादव सभी ग्राम रेंका, बहादुर यादव ग्राम तेनुआ, थाना दिनारा एवं पराहू यादव, लोरिक यादव, एकराम यादव व मुन्ना यादव घेर कर खड़े थे। मैं छत से नीचे उतरा तो वे हथियार लहराते भाग गए। भाई के मुंह से खून निकल रहा था। फिर उनकी मौत हो गई। न्यायालय ने इस मामले यह आदेश दिया है कि जुर्माना की राशि का 80 प्रतिशत हिस्सा मृतक की बेवा अथवा उसके नहीं होने पर कानूनी वारिस को दिया जाए। शेष 20 प्रतिशत न्यायालय कोष में जमा कराया जाए।

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