दस नवम्बर से शहर में भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित

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-दोपहर दो बजे के बाद यात्री वाहनों पर भी लागू होगा प्रतिबंध
बक्सर खबर। छठ पूजा को लेकर प्रशासन ने लंबा-चौड़ा आदेश जारी किया है। इसमें आम जन के लिए महत्वपूर्ण सूचना यह है कि 10 नवम्बर को दिन के 11 बजे से बक्सर तथा डुमरांव शहर में भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित होगा। यह आदेश 11 नवम्बर को दिन के ग्यारह बजे तक प्रभावी होगा। इसके अलावा दस नवम्बर को दोपहर दो बजे के बाद छोटे वाहनों और यात्री वाहनों पर भी प्रतिबंध लागू हो जाएगा। ऐसा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए किया गया है। इसके अलावा सभी से मास्क पहनने एवं आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करने का आग्रह भी जिला प्रशासन ने किया है।

प्रशासनिक सूचना के अनुसार स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट मोड में रहने के लिए कहा गया है। साथ ही सुरक्षा के लिए हर जगह पुलिस बल की तैनाती की गई है। सभी प्रमुख घाटों पर वाच टावर का निर्माण कराने और भीड़-भाड़ वाली जगह पर सीसी टीवी कैमरा लगाने का निर्देश भी जारी हुआ है। गंगा में नौका के परिचालन और घाटों पर पटाखे चलाने की अनुमति नहीं है। ऐसा करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। किसी भी आपात स्थिति की सूचना जिला नियंत्रण कक्ष के नंबर 06183-223333 पर दी जा सकती है। अथवा आपके पास जिस थाने का नंबर हो, उसे भी सूचना दे सकते हैं। आस्था के त्योहार को सफल बनाने के लिए जरुरी है। सभी जिम्मेवार नागरिक अपना कर्तव्य निभाएं।

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