गांजा और हेरोइन के सौदागरों को अदालत ने दिखाई हवालात की राह

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बक्सर खबर। जिला अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के तहत सुनवाई करते हुए तीन अलग-अलग मामलों में अभियुक्तों को दोषी पाया और उन्हें कारावास के साथ-साथ जुर्माने की सजा सुनाई। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश हर्षित सिंह और प्रधान अपर जिला सत्र न्यायाधीश संजीत कुमार सिंह व सोने लाल रजक की अदालत ने इन मामलों की सुनवाई की। पहला मामला 16 सितंबर, 2024 का है। विशेष लोक अभियोजक सुरेन्द्र सिंह ने बताया कि इटाड़ी गुमटी के पास मुफस्सिल थाना पुलिस ने राजेंद्र खरवार नामक व्यक्ति के पैंट की जेब से 10 ग्राम गांजा बरामद किया था। इस मामले में दर्ज प्राथमिकी के बाद कोर्ट में सुनवाई हुई। न्यायाधीश हर्षित सिंह ने गवाहों के बयान और पेश किए गए सबूतों के आधार पर राजेंद्र खरवार, निवासी गांव नैनिजोर, को दोषी करार देते हुए दो माह सात दिन की कैद और 1000 रुपए का जुर्माना लगाया।

दूसरा मामला 22 अप्रैल, 2022 का है। इस मामले में भरौली के भुनाल गोस्वामी को सिंडिकेट के पास से पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उसके पैंट से 6 पुड़िया हेरोइन बरामद हुई थी। प्रधान अपर जिला सत्र न्यायाधीश 5 संजीत कुमार सिंह ने इस मामले की सुनवाई करते हुए साक्ष्य और गवाहों के बयानों को महत्वपूर्ण माना। अदालत ने भुनाल गोस्वामी को दोषी पाते हुए सात माह की सजा सुनाई। तीसरा मामला ब्रह्मपुर थाना क्षेत्र का है। विशेष लोक अभियोजक सुरेन्द्र सिंह के अनुसार, बगेन रास्ते में राजेंद्र प्रसाद की लिट्टी दुकान के पास से जनार्दन पाठक, निवासी भरखरा गांव, के पैंट की जेब से 28 पुड़िया गांजा बरामद किया गया था। इस मामले की सुनवाई प्रधान अपर जिला सत्र न्यायाधीश 11 सोने लाल रजक की अदालत में हुई। न्यायाधीश ने जनार्दन पाठक को दोषी पाते हुए 65 दिनों के कारावास की सजा सुनाई।

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