असंगठित श्रमिकों के लिए विधिक जागरूकता शिविर आयोजित 

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सचिव नेहा दयाल के निर्देश पर पैनल अधिवक्ता ने दी सामाजिक सुरक्षा कानूनों की जानकारी                         बक्सर खबर। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में रविवार को वार्ड संख्या 33 स्थित शांति नगर में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों हेतु विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम सचिव सह अवर न्यायाधीश नेहा दयाल के निर्देशानुसार संपन्न हुआ। शिविर में पैनल अधिवक्ता दीपिका कुमारी केशरी तथा विधिक स्वयंसेवक कविंद्र पाठक एवं राजनंदनी उपस्थित रहे। विधिक स्वयंसेवक कविंद्र पाठक ने कहा कि देश के कुल कामगारों का लगभग 93-94 प्रतिशत हिस्सा असंगठित क्षेत्र में कार्यरत है, जिनका सकल घरेलू उत्पाद में 50 प्रतिशत से अधिक योगदान है। कृषि, निर्माण, लघु उद्योग, घरेलू कार्य, रिक्शा-ऑटो चालक, कुली, मछुआरे तथा जंगल उत्पाद पर निर्भर श्रमिक इसी वर्ग में आते हैं।

उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में अधिकांश श्रम कानून प्रभावी रूप से लागू नहीं होते, जिससे श्रमिकों को नियमित रोजगार, उचित वेतन और सामाजिक सुरक्षा का लाभ नहीं मिल पाता। प्रवासी होने के कारण उनके बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं भी प्रभावित होती हैं। पैनल अधिवक्ता दीपिका केशरी ने भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम, 1996 तथा असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 सहित विभिन्न कानूनों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि योजनाओं के क्रियान्वयन में कई व्यावहारिक बाधाएं हैं, जैसे पंजीकरण की जटिल प्रक्रिया, कल्याण बोर्डों का अभाव, योजनाओं का अपर्याप्त प्रचार तथा प्रवासी श्रमिकों तक पहुंच की कमी।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की योजना के माध्यम से जरूरतमंद श्रमिकों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे लागू करने वाले प्राधिकरण और लाभार्थियों के बीच की दूरी कम की जा सके। शिविर में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग एवं श्रमिक उपस्थित रहे। उन्हें उनके कानूनी अधिकारों एवं उपलब्ध विधिक सेवाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।

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