अब बालू-गिट्टी बेचने वालों को लेना होगा लाइसेंस

0
788

बक्सर खबर। बालू-गिट्टी बेचने वालों के लिए बुरी खबर है। अब इसके लिए उन्हें लाइसेंस लेना होगा। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने इस संबंध में खनन विभाग को निर्देश दिया है। लाइसेंस की अवधि एक जनवरी से 31 दिसंबर तक की होगी। इसका वित्तीय वर्ष से कोई लेना देना नहीं है। लाइसेंस की अवधि बीतने के बाद इसका नवीकरण कराना होगा। इसके लिए पांच हजार रुपये बतौर शुल्क देना होगा।

इस संबंध में खनन पदाधिकारी कुमारी अनुपम सिंह ने बताया कि जिलाधिकारी ने लाइसेंस निर्गत करने के लिए 15 दिन का वक्त दिया है। आवेदन करने के 15 दिन के भीतर खनन कार्यालय लाइसेंस जारी कर देगा। इसके लिए पांच हजार रुपये का बैंक ड्राफ्ट आवेदन के साथ जमा करना होगा। आवेदन मिलने के बाद संबंधित क्षेत्र के सीओ स्थलीय निरीक्षण कर खनन कार्यालय को अपनी रिपोर्ट सौपेंगे। इस रिपोर्ट के आधार पर ही लाइसेंस जारी किए जाएंगे। रिपोर्ट में गाड़ी खड़ा करने की जगह, सड़क से दूरी आदि का ध्यान रखा जाएगा। सात दिन के भीतर सीओ को अपनी रिपोर्ट जमा करना होगा। इस रिपोर्ट के सात दिन के भीतर खनन कार्यालय की ओर से लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा।

हेरिटेज विज्ञापन

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here