रहर के खेत में मिले शव के मामले में मनू कानू हत्या का दोषी करार

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बकाया रुपये मांगने गए रवि रंजन पाठक की हुई थी हत्या, अगली तारीख पर होगा सजा का ऐलान                                      बक्सर खबर। हत्या के एक चर्चित मामले में जिला अपर सत्र न्यायाधीश-8 सुनील कुमार सिंह की अदालत ने शुक्रवार को आरोपी मनू कानू को दोषी करार दिया। अदालत अब अगली तिथि पर सजा के बिंदु पर सुनवाई करेगी। अपर लोक अभियोजक ददन कुमार सिंह ने बताया कि घटना 11 जनवरी 2024 की है। ब्रह्मपुर थाना क्षेत्र के गायघाट निवासी रवि रंजन पाठक बकाया रुपये की मांग को लेकर कृष्णाब्रह्म थाना क्षेत्र के नोनियापुर गांव निवासी मनू कानू के घर गए थे।इसके बाद रवि रंजन अचानक लापता हो गए। मामले में उनके बड़े भाई भृगुनाथ पाठक ने ब्रह्मपुर थाना में गुमशुदगी की प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

जांच के दौरान 13 जनवरी को कृष्णाब्रह्म थाना पुलिस ने आरोपी के घर के पास से रवि रंजन की बाइक बरामद की। पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो मामला खुल गया। पुलिस ने आरोपी के घर के समीप रहर के खेत से रवि रंजन पाठक का शव बरामद किया था। इसके बाद हत्या का मामला दर्ज कर जांच आगे बढ़ाई गई। सुनवाई के दौरान अदालत ने पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों, गवाहों के बयान और अभियोजन पक्ष की दलीलों को महत्वपूर्ण माना। सभी पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने मनू कानू को हत्या का दोषी पाया।

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