क्षमता से अधिक यात्री बैठाने के आरोप में 12 हजार का जुर्माना

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-यात्री वाहन चलाने वाले करें निर्देशों का अनुपालन
बक्सर खबर। यात्री वाहनों में क्षमता से अधिक लोगों को बैठाना अपराध है। यह परमिट के नियमों का भी उल्लंघन है। लॉकडाउन में ऐसा करना तो अपराध है। बावजूद इसके कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं। पिछले दिनों ब्रह्मपुर से बक्सर आ रही यात्री बस में ऐसा हुआ था। उसके विरूद्ध कार्रवाई करते हुए परिवहन विभाग ने बस संचालक से साढ़े बाहर हजार रुपये का जुर्माना वसूला है। इस लिए सभी यात्री वाहन संचालक यह जान लें।

दिए गए निर्देशों का उल्लंघन भूलकर भी न करें। क्योंकि जिलाधिकारी ने शनिवार को हुई बैठक में इसका सख्त निर्देश जारी किया। सभी पदाधिकारी निरीक्षण के दौरान वाहनों पर ध्यान दें। उनकी जांच किया करें। अगर कोई बगैर मास्क के दिखता है। तो उसे भी टोका जाय। ऐसा करने से लोग बाहर निकलते समय सजग रहेंगे। जन संपर्क विभाग के अनुसार इसे अभियान के तौर पर चलाया जाएगा। जो लोग निजी वाहनों से सफर कर रहे हैं। वे भी बगैर मास्क के न निकलें।

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