बिना नक्शा पास कराए घर बनाया तो होगा सील या ध्वस्त

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बिहार बिल्डिंग बाय-लॉज का उल्लंघन करने वालों पर लगेगा भारी जुर्माना                                                  बक्सर खबर। जिलाधिकारी साहिला के निर्देशानुसार नगर परिषद बक्सर ने शहर में अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त रुख अपनाने का निर्णय लिया है। आयोजना क्षेत्र के भीतर अब बिना पूर्व सूचना या स्वीकृत मानचित्र के किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य दंडनीय अपराध माना जाएगा। नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी कुमार ऋत्विक की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, अनियोजित निर्माण पर रोक लगाने और नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष औचक निरीक्षण दल का गठन किया गया है। इस दल में टाउन प्लानर को तकनीकी जांच और बाय-लॉज उल्लंघन की पुष्टि की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि वास्तुविद निर्माण की संरचनात्मक वैधता की जांच करेंगे। साथ ही पुलिस बल की मौजूदगी में मौके पर विधि-सम्मत कार्रवाई और शांति व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आयोजना क्षेत्र में किसी भी नए निर्माण या मौजूदा भवन में बदलाव करने से पहले नगर परिषद से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। बिना स्वीकृत नक्शे के किए जा रहे निर्माण को अवैध घोषित करते हुए ऐसे भवनों को सील करने, ध्वस्त करने और संबंधित व्यक्तियों पर भारी जुर्माना लगाने की कार्रवाई की जाएगी। नगर परिषद द्वारा गठित टीम नियमित रूप से क्षेत्र का भ्रमण करेगी, ताकि अवैध और अनियोजित शहरीकरण पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके। नगर प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील करते हुए कहा है कि बक्सर को एक व्यवस्थित और सुरक्षित शहर बनाने के लिए सभी निर्माण कार्य ‘बिहार बिल्डिंग बाय-लॉज’ के अनुरूप होना जरूरी है। लोगों से आग्रह किया गया है कि किसी भी निर्माण कार्य की शुरुआत से पहले नगर परिषद कार्यालय में नक्शा स्वीकृति की प्रक्रिया पूरी कर लें, ताकि भविष्य में कानूनी कार्रवाई और आर्थिक नुकसान से बचा जा सके।

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