राशन की कालाबाजारी करने वालों को मिली दो वर्ष की सजा

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-वर्ष 2022 में मुखिया की शिकायत पर पकड़ी गई थी गड़बड़ी
बक्सर खबर। जन वितरण प्रणाली के राशन की कालाबाजारी करने वाले दो लोगों को न्यायालय ने दो-दो वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी कमलेश सिंह देउ ने सोमवार को यह फैसला सुनाया। राजेश चौधरी पिता रामनरेश चौधरी ग्राम बिक्रम इंग्लीश डेरा, राम सागर पंडित ग्राम सितुहड़ी (दोनों थाना सिकरौल) को दोषी करार देते हुए न्यायालय ने इनके विरूद्ध पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

मुकदमें की जानकारी अरविंद चौबे विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि दो जुलाई 2022 को इनके विरूद्ध आपूर्ति पदाधिकारी जया कुमारी ने सिकरौल थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। सिकरौल पंचायत के मुखिया ने रात दस बजे प्रशासन को सूचना दी। दो लोग ट्रैक्टर पर सरकारी राशन बेचने ले जा रहे हैं। मौके पर पुलिस टीम ने धावा बोला तो यह दोनों ट्रैक्टर छोड़ भाग निकले। केस के बाद अनुसंधान चला। दोनों को नामजद किया गया। डेढ़ वर्ष तक यह मुकदमा चला। जिसमें पन्द्रह गवाहों ने अपना बयान दर्ज कराया। अंतत: राशन की कालाबाजारी करने के आरोप में दोनों को दो-दो वर्ष की सजा हुई।

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