जिले में संपूर्ण रुप में लागू होगा लॉकडाउन

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-सुबह 6 से रात्रि 9 बजे तक खुलेंगी आवश्यक दुकानें
-स्टेशन से घर तक जा सकेंगे लोग, टिकट होगा वाहन पास
बक्सर खबर। तीन दिनों के लिए जिले में संपूर्ण रुप से लॉकडाउन प्रभावी होगा। इसका विधिवत आदेश जिला प्रशासन ने जारी कर दिया है। जिसमें कहा गया है। 10 से 12 जुलाई तक यह प्रभावी होगा। इस दौरान किसी तरह की ढील नहीं दी जाएगी। आवश्यक सेवा के साथ दूध, दवा और राशन की दुकानें खुलेंगी। जिनका समय सुबह छह बजे से रात नौ बजे तक का होगा। शहरी क्षेत्र में सार्वजनिक परिवहन प्रतिबंधित रहेगा। अगर कोई यात्री स्टेशन से घर अथवा घर से स्टेशन जा रहा है। तो वह आटो रिक्शा अथवा निजी वाहन का इस्तेमाल कर सकता है। उसका टिकट ही अनुमति पत्र होगा। अगर जांच के दौरान कोई बगैर टिकट के पाया जाता है। तो उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन के नियमों के तहत कार्रवाई होगी।

लेकिन, इस दौरान मालवाहक व चिकित्सा सुविधा के लिए इस्तेमाल किए जा रहे वाहनों पर प्रतिबंध नहीं होगा। जिले के सभी मंदिर व धार्मिक स्थल आम लोगों के लिए बंद रहेंगे। किसी तरह के धार्मिक समागम की अनुमति नहीं होगी। सभी शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग, बंद रहेंगे। लॉकडाउन की अवधि में सरकारी व निजी चिकित्सा सेवा, बैंक, बीमा, दूरसंचार, एटीएम, निजी सुरक्षा एजेंसियों, पेट्रोल पंप, डाकघर व कुरियर सेवा, पशु चारा, इलेक्ट्रानिक व प्रिंट मीडिया के दफ्तर खुलेंगे। होटल, बैकवेट हाल, मैरेज हाल आदि में अगर निजी समारोह आयोजित हो रहा है तो वहां पचास से अधिक लोग एकत्रित नहीं होंगे। मास्क व सामाजिक दूरी का पालन अनिवार्य होगा। अंतिम संस्कार जैसे कार्यक्रम में 20 से अधिक लोग शामिल नहीं होंगे। खबर के साथ जिला प्रशासन के आदेश की प्रति पीडीएफ फाइल में अपलोड है। उसका अवलोकन आप स्वयं कर सकते हैं।
देखने के लिए यहां क्लिक करें:- आदेश की मूल प्रति

 

1 COMMENT

  1. It’s my heartiest request to people of Buxar to maintain social distance till the effect of Chinise virus didn’t comes down.

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