नाबालिग से दुष्कर्म मामले में राहुल सिंह दोषी करार, कोर्ट ने सुरक्षित रखा सजा का फैसला

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झाड़ियों में ले जाकर की थी दरिंदगी, दूसरा आरोपी सुंदरम सिंह पहले ही कर चुका है आत्महत्या                        बक्सर खबर। स्थानीय व्यवहार न्यायालय स्थित पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग बच्ची के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के एक चर्चित मामले में मंगलवार को अपना फैसला सुना दिया है। अनन्य विशेष न्यायालय सह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश षष्ठ अजीत कुमार शर्मा की अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी राहुल सिंह को दोषी करार दिया है। सजा की अवधि पर सुनवाई के लिए कोर्ट ने अगली तिथि निर्धारित की है। विशेष लोक अभियोजक सुरेश कुमार सिंह ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि घटना 13 अक्टूबर 2023 की है। पीड़िता ने महिला थाने में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए बताया था कि जब वह स्कूल जा रही थी, तभी कृष्णाब्रह्म थाना क्षेत्र के अरिआंव निवासी राहुल सिंह और सुंदरम सिंह ने उसे जबरन बाइक पर बैठा लिया। आरोपियों ने पीड़िता के हाथ बांधकर उसे सुनसान झाड़ियों में ले जाकर उसके साथ दरिंदगी की।

इस घटना के बाद क्षेत्र में काफी आक्रोश देखा गया था। ट्रायल के दौरान मामले में एक नया मोड़ तब आया था जब दूसरे आरोपी सुंदरम सिंह को जूवेनाइल घोषित किया गया था। इसके पश्चात उसे रिमांड होम भेज दिया गया था, जहां उसने आत्महत्या कर ली थी। इस कारण अब केवल मुख्य आरोपी राहुल सिंह के विरुद्ध ही ट्रायल चल रहा था। मंगलवार को कोर्ट की कार्यवाही के दौरान न्यायाधीश ने पुलिस द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों का अवलोकन किया। दोनों पक्षों के गवाहों के बयान दर्ज किए गए। अभियोजन पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने राहुल सिंह को पॉक्सो एक्ट और दुष्कर्म की धाराओं में दोषी पाया। कानून की नजर में अपराध की गंभीरता को देखते हुए सुरेश कुमार सिंह, विशेष लोक अभियोजक ने कड़ी से कड़ी सजा की मांग की है। अब सबकी निगाहें सजा के बिंदु पर होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं।

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