24 साल पुराने मामले में कोर्ट का फैसला, 10 हजार जुर्माना भी लगाया गया बक्सर खबर। जिले के बगेन गोला थाना क्षेत्र अंतर्गत भदवर गांव में वर्ष 2002 में हुए हत्या के एक पुराने मामले में अदालत ने अहम फैसला सुनाया है। एडीजे प्रथम उदय प्रताप सिंह की अदालत ने आरोपी को दोषी पाते हुए मंगलवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अपर लोक अभियोजक जयराम सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि यह मामला 30 अप्रैल 2002 का है, जब नाली के पानी के विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच मारपीट हुई थी। इस दौरान मेधनाथ राम गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी।
इस घटना को लेकर सूचक अयोध्या राम ने बगेन गोला थाना में रामेश्वर राम, खखनु राम और सहबीर राम के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मामले की सुनवाई के दौरान सह-अभियुक्त खखनु राम और सहबीर राम की मृत्यु हो गई। सुनवाई के दौरान अदालत ने पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य और गवाहों के बयान के आधार पर मुख्य आरोपी रामेश्वर राम को दोषी करार दिया। इसके बाद कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। आरोपी जुर्माना अदा नहीं करता है, तो उसे अतिरिक्त 6 माह की सजा और भुगतनी होगी।


































































































