बगैर निंबधन के नहीं होगा कोचिंग का संचालन

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-एसडीओ ने बैठक बुला दी जानकारी, पांच हजार निबंधन शुल्क
बक्सर खबर। कोचिंग का निबंधन अपने यहां अनिवार्य हो गया है। इसके लिए संचालन कर्ता को पांच हजार शुल्क के साथ आवेदन करना होगा। इसकी जानकारी सभी संचालकों को उपलब्ध कराई जा रही है। शुक्रवार को इसके लिए सदर एसडीओ केके उपाध्याय ने बैठक बुलाई। उपस्थित लोगों को उन्होंने कहा आप नियम जान लें। निबंधन में कोई परेशानी न हो। इसके लिए जिला प्रशासन आपके साथ है। लेकिन, नियमों का अनुपालन होना आवश्यक है। सरकार ने जो गाइड लाइन तय किए हैं।

उसके तहत निबंधन शुल्क पांच हजार व नवीनीकरण शुल्क तीन हजार रुपये तय किया है। आवेदन जिलापदाधिकारी के नाम से होगा। तीन वर्ष के लिए निबंधन मान्य होगा। संचालकों के लिए जो शर्तें रखी गई हैं। उसके अनुसार शिक्षक की योग्यता, कोर्स की फिस और समय अवधि का ब्योरा देना होगा। साथ ही छात्रों के बैठने के लिए पर्याप्त स्थान, समुचित उपस्कर, प्रकाश की व्यवस्था, पेयजल, शौचालय व स्वच्छता के अलावा अग्निशमन यंत्र की उपलब्धता अनिवार्य है।

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