बक्सर खबर। मिलु चौधरी हत्या में आरोपित हरेन्द्र चौधरी को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी है। एडीजे तृतीय सुमन कुमार सिंह ने शनिवार को यह फैसला सुनाया। उन्होंने हरेन्द्र चौधरी को मिलु की हत्या का दोषी पाया। इस लिए 302 में आजीवन तथा आम्र्स एक्ट के तहत तीन वर्ष की सजा सुनायी। बगेन के बरुहां के रहने वाले चौधरी की हत्या 29 अप्रैल 2016 को हुई थी। जब वे शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे।