‌‌‌ नवनिर्वाचित जिला परिषद अध्यक्ष व उनके पति के खिलाफ आचार संहिता की प्राथमिकी

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-चुनाव के दौरान समाहरणालय के बाहर भीड़ जमा करने का आरोप
बक्सर खबर। नव निर्वाचित जिला परिषद अध्यक्ष सरोज देवी व उनके पति परमा यादव के विरूद्ध आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की प्राथमिकी दर्ज करा दी गई है। दोपहर के वक्त जब चुनाव प्रक्रिया अंदर चल रही थी तब समाहरणालय के बाहर भीड़ जमा थी। और अध्यक्ष निर्वाचित होने के उपरांत जब सदस्य बाहर आए तो वहां भारी जमावड़ा देखा गया। इसका उल्लेख करते हुए सदर सीओ प्रशांत शांडिल्य ने इसकी शिकायत नगर थाने में दर्ज कराई गई है। जिसमें पति और पत्नी दोनों का नाम शामिल है।

पत्र में कहा गया है कि जिलाधिकारी के आदेश से पूरे जिले में धारा 144 लागू है। जिसका उल्लंघन करते हुए इन लोगों ने वहां भीड़ जमा किया। इस वजह से उनके विरूद्ध शिकायत दर्ज कर ली गई है। प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार धारा 144 के अनुसार एक जगह से पांच अथवा उससे अधिक लोग एकत्र नहीं होंगे। लेकिन, 18 को पंचायत विभाग द्वारा अध्यक्ष के चुनाव के लिए तिथि निर्धारित की गई थी। इस वजह से स्वाभाविक तौर पर यहां भीड़ जमा होना लाजमी था। वैसा ही हुआ और प्रशासन ने भी अपनी कार्रवाई पूरी कर ली है।

1 COMMENT

  1. साबित केसे होगा कि, भीड़ सरोज देवी व उनके पति परमा यादव ने जुटाई थी? बगल में न्यायालय परिसर है,उस भीड़ व इस भीड़ में फर्क कैसे होगा?

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