फल-सब्जी की दुकानों के लिए नया आदेश जारी

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-अब शाम में भी खोलने की मिली अनुमति
बक्सर खबर। फल-सब्जी की दुकानें अब सुबह के अलावा शाम में भी खुल सकेंगी। इसका नया संशोधित आदेश जारी हो गया है। पूरे राज्य में इसका विरोध शुरू हो गया था। अपने जिले में भी रविवार को बक्सर एवं डुमरांव में दुकानदारों ने विरोध जताया था। आज देर शाम जिलाधिकारी कार्यालय ने इसका नया संशोधित आदेश जारी किया है। जिसमें कहा गया है। गृह विभाग के आदेश के अनुरुप अब फल, सब्जी, मांस, मछली व अंडे की दुकानें

सुबह 6 से 11 बजे तक एवं अपराह्न में 4 से साढ़े 6 बजे तक खुल सकेंगी। आदेश में शर्त का उल्लेख भी किया गया है। दुकानदरों को सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क के नियम का ध्यान रखना होगा। दो दिन पहले जिला प्रशासन ने सुबह 6 से 10 का आदेश जारी किया था। लेकिन, उस आदेश में भी कहा गया था। राज्य के गृह विभाग के निर्देश पर ऐसा किया जा रहा है। इस आदेश में भी उसी का हवाला दिया गया है। आदेश की प्रति संलग्न है।

आदेश प्रति

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