हत्या के आरोपी को मिली आजीवन कारावास की सजा

0
703

-आपसी विवाद में हुई थी गोपाल तिवारी की हत्या
बक्सर खबर। हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए शुक्रवार को जिला व सत्र न्यायाधीश तीन ने एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही पचास हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। इस संबंध में पूछने पर सरकारी अधिवक्ता सत्यप्रकाश सिंह ने बताया कि घटना 28 नवंबर 2012 की थी। छोटकी नैनीजोर के रहने वाले गोपाल तिवारी की हत्या उनके गांव के ही इन्द्रेव तिवारी व शिवजी तिवारी ने कर दी थी। उनके भूसे के ढेर में आग लगा दी गई। हालांकि सुनवाई के दौरान ही एक आरोपी इन्द्रदेव तिवारी नहीं रहे।

दूसरे आरोपी शिवजी तिवारी के विरूद्ध दोष सिद्ध हुआ। उन्हें आग लगाने और आर्म्स का प्रयोग करने की अलग-अलग धाराओं में पांच व चार वर्ष की सजा हुई हैं। लेकिन, सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में छह माह अतिरिक्त कारावास काटना होगा। इसकी प्राथमिकी रामाधार तिवारी ने ब्रह्मपुर थाना में दर्ज कराई थी। अधिवक्ता ने पूछने पर बताया कि दोनों आरोपी पिता-पुत्र थे। जिन्होंने गोपाल तिवारी को उनके दरवाजे पर पहुंचकर मौत की नींद सुला दिया था।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here