अपहरण के मुकदमे में आजीवन कारावास की सजा

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-आज तक नहीं मिला 16 वर्ष पूर्व अगवा हुआ बालक
बक्सर खबर। आठ वर्ष के बालक का अपहरण करने वाले सत्येन्द्र कुमार पांडेय को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सोमवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश चार विजेंद्र कुमार ने यह फैसला सुनाया। फैसले के संदर्भ में पूछने पर मुकदमे की पैरवी कर रहे सरकारी अधिवक्ता शेषनाथ सिंह ने बताया कि घटना 11 मार्च 06 को घटित हुई थी। चाकलेट के बहाने आठ वर्ष के नितेश का अपहरण कर लिया गया था।

उसके चाचा ललन मिश्र ने इसकी शिकायत नगर थाना में दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि सत्येन्द्र पांडेय ने बच्चे के एवज में ढ़ाई लाख रुपये मांगे थे। 25 हजार रुपये उनको दिए भी गए। लेकिन, न बच्चा ही मिला न रकम। इस मामले में लंबे समय से सुनवाई चल रही थी। न्यायालय इस नतीजे पर पहुंची कि सत्येन्द्र पर लगा आरोप सत्य है। इस लिए उन्हें आजीवन कारावास के साथ बतौर जुर्माना 50 हजार रुपये जमा करने का आदेश भी दिया गया।

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