किसान पुत्र की हत्या में आठ को उम्रकैद

0
1698

बक्सर खबरः  अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम अरुण कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने गुरुवार को हत्या के मामले में आठ लोगों के विऱद्ध् आजीवन कारावास की सजा सुनायी। चक्की ओपी के शिवपुर दियर  में 10 अप्रैल 2006 को पटवन कर रहे किसान पुत्र विमलेश सिंह की हत्या कर दी गयी थी। सभी दोष सिद्ध सजा काटने केंद्रीय कारा भेजे गए। न्यायिक सूत्रों ने बताया कि चक्की ओ पी के शिवपुर दियर में खेत में पटवन कर रहे पिता और पुत्र पर भूमि विवाद को लेकर गांव के ही अम्बिका यादव,रवि सिंह,बुआ सिंह,विजय यादव,कवीन्द्र यादव,अश्विनी कुमार सिंह, बेनी यादव और सच्चिदानंद यादव ने हमला बोल दिया था। विमलेश सिंह को खेत में ही लाइसेंसी राइफल से गोली मार दी गयी। मौके पर ही युवक की मौत हो गयी। कांड के सूचक और मृतक के पिता राम निशान सिंह को जख्मी कर दिये थे। न्यायालय ने सभी आरोपियों को दोष सिद्ध पाते हुए उम्रकैद की सजा मुकर्रर की। दस हजार का अर्थ दंड भी लगाया है।सजा 302,149 भा.द.वी के अंतर्गत सुनाई गयी जबकि 27 आर्म्स एक्ट में बेनी यादव को अतिरिक्त 3 साल की सजा सुनाई गई है। दोष सिद्धों में अम्बिका यादव कवीन्द्र यादव पिता पुत्र हैं जबकि रवि सिंह और अश्विनी कुमार सिंह भाई हैं। ज्ञात हो कि थाना कांड ब्रह्मपुर 61/2006 है जिसका न्यायालय में सत्रवाद संख्या 333/4 है।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here