आर्म्स एक्ट में दो वर्ष की सजा

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बक्सर खबर : अवैध असलहे के साथ गिरफ्तार हुए शंभू राम को न्यायालय ने दो वर्ष की सजा सुनायी है। राजपुर थाना के रामपुर बाजार से उसे 26 नवम्बर 2011 को गिरफ्तार किया गया था। पांच वर्ष तक चले मुकदमें की सुनवायी शुक्रवार को पूरी हुयी। अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राजेश कुमार त्रिपाठी ने उसे दोषी पाया। युवक भभुआ जिला के नुआंव थाना अंतर्गत पंजराव गांव का निवासी है। जिसे दो वर्ष का सश्रम कारावास हुआ है। साथ ही एक हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया गया है।

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