कहीं आने-जाने के लिए नहीं लेनी होगी अनुमति

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-रात नौ से सुबह पांच बजे तक रहेगा परिचालन पर प्रतिबंध
बक्सर खबर। एक जून से लॉकडाउन में बड़ी ढील दी गई है। अब जिले अथवा राज्य से बाहर जाने के लिए किसी तरह के पास की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन, पूर्व से जारी निर्देशों का पालन करना होगा। जैसे बाइक पर एक व्यक्ति, निजी वाहन में चालक के अलावा दो लोग ही सफर करेंगे। यह सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जरुरी है। इसके अलावा 8 जून से धार्मिक स्थलों एवं अन्य दुकानों को खोलने पर भी विचार किया जाएगा। लेकिन, जो कटेनमेंट जोन होंगे। वहां किसी तरह की ढ़ील नहीं दी जाएगी।

कंटेनमेंट जोन कौन होंगे। इसका निर्धारण जिलाधिकारी अपने स्तर से करेंगे। इसके लिए वे स्वास्थ्य विभाग की सलाह पर निर्णय ले सकते हैं। गृह विभाग के निर्देश में कहा गया है। कंटेनमेंट जोन में आवश्यक कार्यो के लिए जिलाधिकारी से अनुमति लेनी होगी। आने वाले समय में सोशल डिस्टेसिंग के अनुपालन एवं आवश्यक निर्देश राज्य सरकारें स्वयं तय करेंगी। लेकिन, देश में जो भी हॉटस्पाट होंगे। वहां सख्ती लागू रहेगी। आवश्यकता के अनुरुप उसमें ढ़ील अथवा सख्ती पर विचार किया जाएगा। फिलहाल स्कूल, कालेज, जिम, सार्वजनिक परिवहन प्रारंभ नहीं होगा।

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