‌‌‌लाइसेंसी शस्त्रों का पांच से सात फरवरी तक होगा सत्यापन

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-हथियार रखने वालों की थाने में होगी पेशी, देना होगा गोली का हिसाब
बक्सर खबर। लोक सभा चुनाव ने दस्तक दे दी है। फरवरी में चुनावी घंटी बजेगी। लेकिन, उससे पहले लाइसेंसी शस्त्र धारकों की थाने में पेशी होगी। हथियार और उसके कारतूस के साथ। सोमवार को जिला शस्त्र पदाधिकारी ने इसका आदेश जारी करते हुए कहा है कि पांच से सात फरवरी तक सभी थानों में सत्यापन होगा। इसके लिए सूची जारी कर दी गई है। इस बार सत्यापन के दौ मौके मिलेंगे। अर्थात जो पांच से सात के मध्य बच जाएंगे। उन्हें 15 से 17 के मध्य सत्यापन कराना होगा। जो सूचना जारी की गई है। उसका कुल लब्बोलुआब यही है। अगर आप प्रशासन की सूचना को पढ़ना चाहते हैं तो वह निम्नवत नीचे है-

बक्सर मुफस्सिल के लिए अंचलाधिकारी चौसा के द्वारा शस्त्र एवं कारतूस निरीक्षण की तिथि दिनांक 05.02.2024 से दिनांक 07.02.2024 एवं दिनांक 15.02.2024 से दिनांक 17.02.2024, बक्सर औद्योगिक के लिए अंचलाधिकारी बक्सर के द्वारा शस्त्र एवं कारतूस निरीक्षण की तिथि दिनांक 05.02.2024 से दिनांक 07.02.2024 एवं दिनांक 15.02.2024 से दिनांक 17.02.2024, बक्सर नगर के लिए प्रखण्ड विकास पदाधिकारी बक्सर के द्वारा शस्त्र एवं कारतूस निरीक्षण की तिथि दिनांक 05.02.2024 से दिनांक 07.02.2024 एवं दिनांक 15.02.2024 से दिनांक 17.02.2024, धनसोई के लिए अंचलाधिकारी राजपुर के द्वारा शस्त्र एवं कारतूस निरीक्षण की तिथि दिनांक 05.02.2024 से दिनांक 07.02.2024 एवं दिनांक 15.02.2024 से दिनांक 17.02.2024, ईटाढी के लिए अंचलाधिकारी ईटाढी के द्वारा शस्त्र एवं कारतूस निरीक्षण की तिथि दिनांक 05.02.2024 से दिनांक 07.02.2024 एवं दिनांक 15.02.2024 से दिनांक 17.02.2024, ब्रह्मपुर के लिए अंचलाधिकारी ब्रह्मपुर के द्वारा शस्त्र एवं कारतूस निरीक्षण की तिथि दिनांक 05.02.2024 से दिनांक 07.02.2024 एवं दिनांक 15.02.2024 से दिनांक 17.02.2024, बगेन गोला के लिए प्रखण्ड विकास पदाधिकारी ब्रह्मपुर के द्वारा शस्त्र एवं कारतूस निरीक्षण की तिथि दिनांक 05.02.2024 से दिनांक 07.02.2024 एवं दिनांक 15.02.2024 से दिनांक 17.02.2024, सिमरी के लिए अंचलाधिकारी सिमरी के द्वारा शस्त्र एवं कारतूस निरीक्षण की तिथि दिनांक 05.02.2024 से दिनांक 07.02.2024 एवं दिनांक 15.02.2024 से दिनांक 17.02.2024, डुमराँव के लिए अंचलाधिकारी डुमराँव के द्वारा शस्त्र एवं कारतूस निरीक्षण की तिथि दिनांक 05.02.2024 से दिनांक 07.02.2024 एवं दिनांक 15.02.2024 से दिनांक 17.02.2024, कृष्णाब्रहम के लिए प्रखण्ड विकास पदाधिकारी चक्की के द्वारा शस्त्र एवं कारतूस निरीक्षण की तिथि दिनांक 05.02.2024 से दिनांक 07.02.2024 एवं दिनांक 15.02.2024 से दिनांक 17.02.2024, कोरानसराय के लिए प्रखण्ड विकास पदाधिकारी डुमराँव के द्वारा शस्त्र एवं कारतूस निरीक्षण की तिथि दिनांक 05.02.2024 से दिनांक 07.02.2024 एवं दिनांक 15.02.2024 से दिनांक 17.02.2024, नावानगर के लिए अंचलाधिकारी नावानगर के द्वारा शस्त्र एवं कारतूस निरीक्षण की तिथि दिनांक 05.02.2024 से दिनांक 07.02.2024 एवं दिनांक 15.02.2024 से दिनांक 17.02.2024, सिकरौल के लिए प्रखण्ड विकास पदाधिकारी नावानगर के द्वारा शस्त्र एवं कारतूस निरीक्षण की तिथि दिनांक 05.02.2024 से दिनांक 07.02.2024 एवं दिनांक 15.02.2024 से दिनांक 17.02.2024, मुरार के लिए प्रखण्ड विकास पदाधिकारी चौगाई के द्वारा शस्त्र एवं कारतूस निरीक्षण की तिथि दिनांक 05.02.2024 से दिनांक 07.02.2024 एवं दिनांक 15.02.2024 से दिनांक 17.02.2024 एवं नैनीजोर के लिए अंचलाधिकारी चक्की के द्वारा शस्त्र एवं कारतूस निरीक्षण की तिथि दिनांक 05.02.2024 से दिनांक 07.02.2024 एवं दिनांक 15.02.2024 से दिनांक 17.02.2024 निर्धारित किया गया है।

प्रतिनियुक्त सभी दण्डाधिकारी एवं संबंधित थानाध्यक्ष निर्धारित तिथियों को संबंधित थाना पर उपस्थित होकर पूर्वाहन 11:00 बजे से अपराहन 04:00 बजे तक शस्त्रों एवं कारतूसों का भौतिक सत्यापन करेंगे एवं जमा अनुज्ञप्ति पुस्तिका पर संयुक्त हस्ताक्षर कर संबंधित थाना का डी0आर0 नम्बर अंकित करेंगे। साथ ही अनुज्ञप्ति में अंकित प्रविष्टि के अनुसार अनुज्ञप्तिधारी द्वारा एक वर्ष में कितना कारतूस क्रय किया गया है कि विवरणी विहित प्रपत्र में अंकित करेंगे।

प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी एवं संबंधित थानाध्यक्ष शस्त्र सत्यापन हेतु अनुज्ञप्तिधारी के उपस्थित होने पर 70 वर्ष से अधिक उम्र के अनुज्ञप्तिधारियों की शारीरिक स्थिति का अवलोकन भी कर लेंगे कि वे शस्त्र संचालन योग्य है अथवा नहीं का स्पष्ट उल्लेख प्रतिवेदन के अभ्युक्ति कॉलम में अंकित करना सुनिश्चित करेंगे।

वैसे शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी जिनकी अनुज्ञप्ति अद्यतन नवीकृत नहीं एवं उनके द्वारा अनुज्ञप्ति नवीकरण हेतु जिला शस्त्र शाखा को आवेदन दिया गया एवं उनका आवेदन प्रक्रियाधीन है के शस्त्रों एवं कारतूसों का सत्यापन करना सुनिश्चित करेंगे।

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