‌‌‌गांजा तस्करी के आरोपी को मिली दस वर्ष की सजा

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-दो वर्ष में न्यायालय ने दिया फैसला, एक लाख का जुर्माना
बक्सर खबर । कार में 27 किलो गांजा लेकर सफर करने वाले बृजपाल को न्यायालय ने दस वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश विवेक राय (एडीजे 11 ) की कोर्ट ने मंगलवार को सजा सुनाते हुए एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। दोषी करार दिए गए बृजपाल दिल्ली, नेत सराय के रहने वाले हैं।

सरकारी अधिवक्ता सुरेन्द्र सिंह ने बताया कि इसकी प्राथमिकी 13 मई 2020 को नगर थाने में दर्ज हुई थी। पुलिस सदर अस्पताल के पास जांच अभियान चला रही थी। तभी एक कार से गांजा बरामद हुआ। जिसकी मात्रा 27 किलो आंकी गई। न्यायालय में इसकी सुनवाई चली, और सभी साक्ष्यों को सुनने के बाद दस वर्ष कारावास की सजा एवं जुर्माना लगाया गया।

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