हत्या के चार आरोपियों को मिली दस वर्ष की सजा

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-बाइक की हेडलाइट टूटने के विवाद में हुई थी रिश्तेदार की हत्या
बक्सर खबर। बाइक की हेड लाइट टूटने जैसे मामूली विवाद को लेकर अधेड़ की हत्या कर दी गई थी। घटना मई 2017 की हैं। इस विवाद में उत्तर प्रदेश के रहने वाले शोभनाथ बिंद को लाठी-डंडे से पीट कर मार डाला गया। उनके पुत्र बालकृष्ण, निवासी ग्राम सोनाही, थाना भांवरकोल, जिला गाजीपुर ने इसकी प्राथमिकी मुफस्सिल थाने में दर्ज कराई थी। जिसकी सुनवाई करते हुए राकेश मिश्रा अपर जिला व सत्र न्यायाधीश चतुर्थ ने मंगलवार को यह फैसला सुनाया। दोष सिद्ध होने के उपरांत उन्होंने होमनाथ बिंद, राधेश्याम बिंद, सुरेश बिंद व विक्की को दस-दस कारावास तथा 30-30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। इस घटना में नामजद धर्मराज बिंद को बरी कर दिया गया। क्योंकि उनका एक हाथ नहीं हैं। दिव्यांग होने के कारण उन्हें राहत दी गई।

इसकी जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक ददन सिन्हा ने बताया कि मृतक शोभनाथ बिंद अपने रिश्तेदार के यहां जरिगांवा शादी में शामिल होने आए थे। उनके साथ पुत्र भी आए थे। इसी दौरान अपने रिश्तेदार की बाइक लेकर एक युवक किसी काम से गया था। लेकिन, बाइक गिरने के कारण उसकी हेड लाइट टूट गई। मुआवजे के तौर पर दूसरा पक्ष दस हजार रुपये की मांग करने लगा। दो हजार रुपये दिए गए, लेकिन विवाद शांत नहीं हुआ। मारपीट हुई तो अधेड़ शोनाथ बीच बचाव करने गए। लेकिन, पीटकर उनकी हत्या कर दी गई। इसी मामले में सुनवाई के उपरांत न्यायालय ने यह फैसला सुनाया है।

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