‌‌‌गांजा तस्करी के चार आरोपियों को मिली सजा, एक-एक लाख का जुर्माना

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-ट्रक से बरामद हुआ था सात क्विंटल से अधिक गांजा
बक्सर खबर। मादक पदार्थ गांजा की तस्करी करने वाले चार लोगों को न्यायालय ने गुरुवार को सजा सुनाई। न्यायाधीश कैलाश जोशी एडीजे चार ने इस मामले में दो लोगों को दस-दस वर्ष एवं दो लोगों को पांच-पांच वर्ष की सजा सुनाई। साथ ही सभी के उपर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया। इसकी जानकारी देते हुए एनडीपीएस के विशेष लोक अभियोजक सुरेन्द्र सिंह ने बताया कि मामला सिमरी थाना क्षेत्र का है।

पुलिस ने नौ जनवरी 2014 को एक ट्रक जब्त किया। जिसके अंदर ताहखाना बना हुआ था। उसमें सात क्विंटल गांजा मिला। जिसे राकेश मिश्रा व आशिष पाठक ने मंगाया था। यह दोनों सिमरी थाना के मझवारी गांव के रहने वाले हैं। उस ट्रक के आगे एक स्कॉर्पियो चल रही थी। जिसमें बलिहार के रहने वाले सुनील चौरसिया व मकसुद अंसारी सवार थे। उनके पास से भी 6 किलो 300 एवं 10 किलो गांजा मिला। चुकी इन दोनों के पास कम गांजा मिला। इस लिए उनकी सजा पांच-पांच वर्ष हुई और ट्रक वालों को दस-दस वर्ष।

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