‌‌‌चुनाव प्रचार के लिए नए सिरे से लेनी होगी अनुमति

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-अनुमंडल कार्यालय में खुल गई है एकल खिड़की
बक्सर खबर। नगर परिषद का चुनाव लडने वाले उम्मीदवारों को प्रचार के लिए नए सिरे से अनुमति लेनी होगी। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप जो चुनाव चिह्न पूर्व में आवंटित हुए थे। उसी पर मतदान होगा। लेकिन, जो प्रचार अभियान के लिए माइक अथवा प्रचार वाहन का उपयोग करेंगे। उन्हें नए सिरे से आवेदन देकर अनुमति लेना अनिवार्य है। दूसरी तरफ उम्मीदवार यह सोचकर परेशान हैं कि 18 दिसंबर को ही मतदान है। समय कम बचा है और ऐसे में अनुमति का चक्कर।

ऐसे समय में उम्मीदवारों की सुविधा के लिए प्रशासन ने भी पहल की है। अनुमंडल कार्यालय में एकल खिड़की खोली गई है। जहां एक ही जगह से उम्मीदवार को आवेदन देना होगा। वहीं सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। प्रत्याशी अथवा उसके चुनाव अभिकर्ता को बेवजह दौड़ नहीं लगानी होगी। यह जानकारी शुक्रवार को धीरेन्द्र कुमार मिश्रा, अनुमंडल पदाधिकारी सह निर्वाची अधिकारी नगर परिषद ने दी। उन्होंने कहा प्रशासन की तरफ से लोगों की सुविधा के लिए हर आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

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