सामूहिक दुष्कर्म कांड के दोषी राहुल सिंह को आजीवन कारावास 

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50 हजार का जुर्माना और पीड़िता को 15 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश                                          बक्सर खबर। स्थानीय व्यवहार न्यायालय स्थित अनन्य विशेष न्यायालय (पॉक्सो) सह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (षष्ठ) अजीत कुमार शर्मा की अदालत ने बुधवार को जिले के चर्चित सामूहिक दुष्कर्म मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने कांड संख्या 626/23 के मुख्य आरोपी राहुल सिंह को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास (कठोर कारावास) की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। न्यायालय ने कृष्णाब्रह्म थाना क्षेत्र के अरियावं निवासी बबन सिंह के पुत्र राहुल सिंह को साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर कड़ी सजा मुकर्रर की है। मुख्य सजा के अलावा, एक अन्य संबंधित मामले में उसे दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा भी सुनाई गई है। अदालत ने स्पष्ट किया कि दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। यदि दोषी अर्थदंड की राशि जमा नहीं करता है, तो उसे एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

न्यायालय ने न केवल अपराधी को दंडित किया, बल्कि पीड़िता के दर्द को समझते हुए ‘पीड़ित प्रतिकार योजना’ के तहत उसे 15 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश भी जारी किया है। विशेष लोक अभियोजक सुरेश कुमार सिंह ने बताया कि अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए यह राहत राशि तय की है। उन्होंने बताया कि घटना 13 अक्टूबर 2023 की है। पीड़िता जब स्कूल जा रही थी, तभी अरियावं निवासी राहुल सिंह और सुंदरम सिंह ने उसे जबरन बाइक पर बैठा लिया था। आरोपी उसे सुनसान झाड़ियों में ले गए, जहां उसके हाथ बांधकर दरिंदगी की गई। इस केस में ट्रायल के दौरान एक मोड़ तब आया जब दूसरे आरोपी सुंदरम सिंह को ‘जुवेनाइल’ घोषित कर रिमांड होम भेज दिया गया था। वहां उसने आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद से मुख्य आरोपी राहुल सिंह के विरुद्ध ही ट्रायल चल रहा था। 17 मार्च को ही अदालत ने उसे दोषी करार दे दिया था, जिस पर आज 29 अप्रैल को सजा का एलान किया गया।

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