-न्यायालय ने सुनाई बीस साल की सजा, डेढ़ लाख का जुर्माना
बक्सर खबर। निजी फाइनेंस कंपनी में काम करने वाली महिला व पुरुष सहकर्मी के मध्य प्यार हो गया। और धीरे-धीरे वह परवान चढ़ने लगा। महिला अपने सहकर्मी पर साथ रखने का दबाव डालने लगी। इस वजह से दोनों के मध्य अक्सर तकरार होने लगी। परेशान सहकर्मी पुरुष ने अंतत: गीता की हत्या कर दी और शव को ठिकाने लगा दिया। लेकिन, वह लाश राजपुर थाना के देवढ़ियां गांव के बधार में मिली।
यह घटना नौ जून 2021 की है। इस मामले की सुनवाई कर रहे मनीष शुक्ला, अपर जिला सत्र न्यायाधीश द्वितीय ने आज सोमवार को फैसला सुनाया। हत्या के आरोपी शिव बरन राम को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष कैद की सजा सुनाई। दो धाराओं में क्रमश: एक लाख और पचास हजार का जुर्माना भी लगाया। मुकदमे की पैरवी कर रहे अपर लोक अभियोजक गोपाल राम ने बताया इसकी प्राथमिकी मृतका के पति विजय कुमार राम ने दर्ज कराई थी। वह कैमूर जिला के थाना चांद ग्राम कुंडी के निवासी हैं। उनकी पत्नी राजपुर में ही कैशपार फाइनेंस कार्यालय में काम करती थी।
दोषी करार दिया गया शिव बरन राम जो उतर प्रदेश के कौशांबी जिला का रहने वाला है। वह शाखा का मैनेजर था। अपने पद का लाभ उठा उसने गीता को अपने झांसे में लिया और बाद में हत्या कर शव को सुनसान जगह पर फेंक दिया। पुलिस ने गीता की लाश बरामद की। पहचान होने पर उसके परिजनों को सूचना दी। उन लोगों ने शिव बरन पर हत्या का आरोप लगाया। जांच चली और न्यायालय की सुनवाई भी। सभी पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने दोषी को दो धाराओं में क्रमश: 20 वर्ष व एक वर्ष तथा डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।