जमीन विवाद में हत्या, तीन को उम्रकैद

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ब्रह्मपुर के चर्चित मामले में एडीजे-पांच की कोर्ट का बड़ा फैसला                                                                    बक्सर खबर। ब्रह्मपुर थाना क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर हुई मारपीट में जख्मी की मौत के मामले में मंगलवार को एडीजे-5 संजीत कुमार सिंह की कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने तीन आरोपियों को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 10-10 हजार रुपये जुर्माना की सजा दी है। अपर लोक अभियोजक शेषनाथ सिंह ने बताया कि आठ मई 1999 को ब्रह्मपुर चौरास्ता के पास दयाशंकर प्रसाद की जमीन पर आरोपी ईंट जोड़ रहे थे। इसका विरोध करने पर विवाद बढ़ा और आरोपियों ने लाठी-डंडा और धारदार हथियार से हमला कर दिया।

हमले में सूचक के भाई रामाशंकर प्रसाद समेत कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाज के दौरान रामाशंकर की मौत हो गई थी। घटना के बाद संजय तिवारी, उमाशंकर तिवारी, ध्रुव तिवारी समेत अन्य नामजद व अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने तीन आरोपितों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। कोर्ट के इस फैसले से पीड़ित परिवार ने राहत की सांस ली है।

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