‌‌‌एससी एसटी एक्ट में सदर विधायक को मिली जमानत

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-लटक रही थी गिरफ्तारी की तलवार, न्यायालय ने लिया था संज्ञान
बक्सर खबर। सदर विधायक संजय तिवारी को एससी-एसटी एक्ट में जमानत मिल गई है। मंगलवार को एडीजे प्रथम पुरुषोत्तम मिश्रा की अदालत ने उनकी अर्जी पर विचार करते जमानत मंजूर की। विधायक के अधिवक्ता सरोज उपाध्याय ने चतुराई से अपना मजबूत पक्ष रखते हुए अपने मुवक्किल को राहत दिलवा दी। क्योंकि एससीएसटी एक्ट के मुकदमा संख्या 292/17 में न्यायालय ने संज्ञान ले रखा था। विधायक के खिलाफ कभी भी गिरफ्तारी वारंट जारी हो सकता था।

हालांकि इस मामले में वैसे भी किसी को जमानत नहीं मिलती। लेकिन, पूर्व से ही पुलिस ने उन्हें नियम 141 के तहत बांड पर राहत दे रखी थी। क्योंकि वे जनता के प्रतिनिधि भी हैं। पूछने पर उनके अधिवक्ता सरोज उपाध्याय ने बताया कि 18 सितम्बर 2017 को उनके खिलाफ भवन निर्माण के कार्यपालक अभियंता राजेन्द्र प्रसाद ने इस धारा में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। यह मामला कुछ वर्ष पूर्व तक एमपी-एमएलए के लिए बनी विशेष कोर्ट के पास चला गया था। लेकिन, पुन: जिला स्तर पर बने एससी-एसटी कोर्ट के पास आ गया था। जहां से उन्हें आज मंगलवार को जमानत मिल गई।

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