‌‌‌किसानों को मिलेगा डीजल अनुदान, ऑन लाइन करना होगा आवेदन

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-एक किसान को अधिकतम तीन सिंचाई के लिए मिलेगा 18000 का अनुदान
बक्सर खबर। प्रदेश में कम वर्षापात को देखते हुए सरकार ने किसानों को डीजल अनुदान देने का ऐलान किया है। जो सूचना जारी की गई हैं उसके अनुसार 75 रुपये प्रति लीटर का अनुदान स्वीकृत होगा। एक किसान को अधिकतम आठ एकड़ के लिए यह राशि देय होगी। अर्थात एक सिंचाई के लिए 2250 रुपये और फसल तैयार होने तक तीन सिंचाई के लिए कुल 18000 रुपये तक का अनुदान मिल सकता है। लेकिन, इसके लिए डीबीटी पोर्टल पर 22 जुलाई से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसकी प्रक्रिया कुछ इस तरह की है।

कैसे करें आवेदन
बक्सर खबर। डीजल अनुदान का लाभ लेने हेतु कृषक को गूगल क्रोम के वेब ब्राउजर पर एड्रेस पर https://dbtagriculture.bihar.gov.in/ टाइप कर वेबसाईट को खोलेंगे। वेबसाईट के मुख्य पेज पर ‘‘ऑनलाइन आवेदन करें’’ का लिंक मिलेगा। इस लिंक के मेनू में डीजल सब्सिडी 2023-24 का लिंक मिलेगा। इस पर क्लिक करने के उपरांत डीजल अनुदान हेतु दिशा-निर्देश प्रदर्शित होगा, जिसमें आवश्यक निर्देश तथा महत्वपूर्ण आवेदन-पत्र को डाउन किया जा सकता है। इसी पेज पर अनुदान का प्रकार का चयन तथा पंजीकरण संख्या की प्रविष्टि के उपरांत डीजल अनुदान का आवेदन-पत्र खुलेगा, जिसमें दिशा-निर्देश के आलोक में ऑनलाइन आवेदन किया जायेगा।

आवेदन हेतु कौन से दस्तावेज हैं जरुरी
बक्सर खबर। रैयत किसानों को आवेदन करते समय लगान रसीद, पेट्रोल पंप से डीजल क्रय के उपरांत डिजिटल पावती रसीद(डिजिटल वाउचर), जिसमें कृषक पंजीकरण का अंतिम दस अंकित हो, अगर पेट्रोल पंप भूलवश वाउचर पर दस अंक की प्रविष्टि नहीं कर पाता है तो किसानों द्वारा स्वयं पंजीकरण का अंतिम दस अंक अभिश्रव पर अंकित कर हस्ताक्षर युक्त वाउचर, डीजल पावती रसीद पर किसानों का पूर्ण हस्ताक्षर, अगर किसान हस्ताक्षर के स्थान अंगूठा का निशान देते हैं, इस परिस्थिति में डीजल पावती रसीद पर कृषि कर्मी का सत्यापन कराकर सम्बंधित साक्ष्य अपलोड कर आवेदन कर सकते हैं। वहीं गैर रैयत किसान जो दूसरे की जमीन पर खेती करते हैं, वैसे कृषक उपरोक्त दस्तावेज के अलावे डीबीटी पोर्टल पर उपलब्ध मैनुअल आवेदन में खेसरा नं., कुल सिंचित रकबा तथा अगल-बगल के दो किसान का नाम एवं उनका हस्ताक्षर कराकर पूर्ण रूप से आवेदन-पत्र को भरकर अपलोड करेंगे।

अपने ही प्रदेश की पर्च होगी मान्य
बक्सर खबर। डीजल पम्पसेट से सिंचाई हेतु 75 रु. प्रति लीटर की दर से अनुदान दिया जा रहा है। खड़ी खरीफ फसल की अधिकतम तीन सिंचाई के लिए प्रति एकड़ 2250 रुपये का अनुदान मिलेगा। किसान एक समय में एक ही सिंचाई के लिए आवेदन कर सकेंगे। दिनांक 30 अक्टूबर 2023 तक सिंचाई के लिए क्रय किये गये डीजल के लिए ही मान्य होगा। राज्य के बाहर अवस्थित पेट्रोल पम्प से डीजल का क्रय होने पर डीजल अनुदान का लाभ नहीं मिलेगा। प्रति किसान अधिक 08 एकड़ के लिए डीजल अनुदान देय होगा। यह लाभ परिवार के एक ही सदस्य को दिया जायेगा।

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