‌‌‌ नप चुनाव में आचरण व निवास प्रमाणपत्र की नहीं है आवश्यकता

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-राज्य निर्वाचन आयोग ने पत्र जारी कर दी जानकारी
बक्सर खबर। नगर परिषद का चुनाव लडने वाले उम्मीदवारों को आचरण व निवास प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं है। जबकि इसको लेकर लोगों में काफी उलझन है। नप का एनओसी, आवास तथा चरित्र प्रमाणपत्र, दो संतान व वाहन संबंधी जानकारी को लेकर तरह-तरह के सवाल उठ रहे थे। इस संबंध में निर्वाची अधिकारियों ने भी राज्य निर्वाचन आयोग से पत्राचार किया था।

क्योंकि अभी तक कागजात के चक्कर में नामांकन न के बराबर हुए हैं। इस सिलसिले में पूछने जाने पर धीरेन्द्र कुमार मिश्रा सदर एसडीएम सह निर्वाची अधिकारी नगर परिषद ने राज्य निर्वाचन आयोग का पत्र दिखा।  जो 14 सितंबर को ही जारी हुआ है। इसमें इस बात का उल्लेख है। चार अप्रैल 2008 के बाद के लोगों पर ही दो संतान का नियम लागू होता है।

राज्य निर्वाचन आयोग का पत्र

अगर उम्मीदवार के पास स्वयं का वाहन है तो वह स्व अभिप्रमाणित प्रति दे सकता है। परिवहन विभाग से उसे किसी तरह का सत्यापन नहीं कराना। आवास व आचरण का जिक्र पहले ही कर दिया गया है। जहां तक रही बात एनओसी की। तो उम्मीदवार अगर नया-नया नगर परिषद अथवा नगर पंचायत में शामिल हुआ है तो वह एक आवेदन दे एनओसी प्राप्त कर सकता है। आप यहां उस पत्र को देख सकते हैं। जिनमें उसका उल्लेख किया गया है।

राज्य निर्वाचन आयोग का पत्र

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