13 अप्रैल से शुरू होगा मॉर्निंग कोर्ट, जिला जज ने जारी किया आदेश

0
115

सुबह 7:30 बजे से शुरू होगी अदालती कार्यवाही, जून के आखिरी शनिवार तक लागू रहेगा नियम                                                     बक्सर खबर। जिले में बढ़ती गर्मी और तपिश को देखते हुए न्यायिक कार्यों के समय में महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कार्यालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार, अब जजशिप के अंतर्गत आने वाले सभी न्यायालयों में मॉर्निंग कोर्ट संचालित किया जाएगा। यह नई व्यवस्था आगामी 13 अप्रैल से प्रभावी होगी और 27 जून तक जारी रहेगी। इस निर्णय से न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं और मुवक्किलों को दोपहर की चिलचिलाती धूप से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। जारी आदेश के मुताबिक, अदालतों के कामकाज का समय अब सुबह से दोपहर तक सीमित रहेगा।

विस्तृत समय सारिणी इस प्रकार है: अदालती कार्यवाही सुबह 07:30 बजे से 10 बजे तक। मध्यांतर सुबह 10 बजे से 10:30 बजे तक। पुन: अदालती कार्यवाही सुबह 10:30 बजे से दोपहर 01 बजे तक। प्रधान जिला जज द्वारा जारी इस आदेश में स्पष्ट किया गया है कि समय का यह बदलाव केवल बक्सर मुख्यालय ही नहीं, बल्कि डुमरांव स्थित अनुमंडल न्यायालय पर भी समान रूप से लागू होगा। उल्लेखनीय है कि जिला बार एसोसिएशन के महासचिव द्वारा समय परिवर्तन के लिए एक अनुरोध पत्र भेजा गया था। साथ ही उच्च न्यायालय के पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों के आलोक में जिला जज ने ग्रीष्मकालीन समय सारिणी पर अपनी स्वीकृति प्रदान की है।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here