महिला कर्मियों को दी गई यौन उत्पीड़न अधिनियम की जानकारी

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दस या उससे अधिक कर्मचारियों वाले हर कार्यालय में शिकायत सुनने के लिए बनेंगी समिति                      बक्सर खबर। जिला समादेष्टा-सह-जिला अग्निशमन पदाधिकारी विनोद कुमार यादव के निर्देश पर बुधवार को अनुमंडल अग्निशमन पदाधिकारी सुनंदा कुमारी की ओर से शहर के बाजार समिति रोड स्थित कार्यस्थल पर कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में जिला गृह रक्षावाहिनी एवं बिहार अग्निशमन सेवा की महिला कर्मियों को महिला यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 के प्रावधानों के बारे में विस्तार से जागरूक किया गया। सुनंदा कुमारी ने आसान भाषा में अधिनियम के मुताबिक समझाया कि किसी भी तरह की अवांछित हरकत यौन उत्पीड़न के दायरे में आती है।

इसमें शामिल हैं—अनचाहा शारीरिक संपर्क या आगे बढ़ना, यौन संबंधों के लिए दबाव या अनुग्रह की मांग, अश्लील/यौन रंगीन टिप्पणियां, पोर्नोग्राफी या अश्लील सामग्री दिखाना। घूरना, पीछा करना या किसी भी तरह की धमकी जैसी हरकतें। सुनंदा कुमारी ने बताया कि कार्यस्थल सिर्फ ऑफिस तक सीमित नहीं है। कानून के अनुसार कार्यस्थल में शामिल हैं— ऑफिस, ड्यूटी पॉइंट और कार्यस्थल, ड्यूटी से जुड़ी गतिविधियां और ऑफिस के काम से की जाने वाली यात्रा और ठहराव। दस या उससे अधिक कर्मचारियों वाले हर कार्यालय में आंतरिक शिकायत समिति बनाना अनिवार्य है। यही समिति शिकायत सुनेगी, जांच करेगी और कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। कार्यशाला के दौरान कई महिला कर्मियों ने अपने सवाल भी रखे और कानून की बारीकियों को समझा। अधिकारियों ने कहा कि हर महिला को अपने अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए, ताकि गलत के खिलाफ आवाज उठाना आसान हो।

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