धोखे से बुलाकर बनाया बंधक, खुद ही दी परिजनों को सूचना बक्सर खबर। राजपुर थाना क्षेत्र में चार साल पहले हुई सनसनीखेज घटना में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। मंगलवार को प्रधान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम उदय प्रताप सिंह की अदालत ने आरोपी महिला को पांच साल की सजा और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा दी। जुर्माना नहीं चुकाने पर तीन महीने की अतिरिक्त कैद भी भुगतनी होगी।
अपर लाेक अभियाेजक शशिभूषण सिंह ने बताया कि 20 अगस्त 2020 को राजपुर थाना क्षेत्र के कोनौली गांव में नारदमुनी शर्मा की पत्नी मंजू देवी ने युवक तारकेश्वर सिंह को बहाने से अपने घर बुलाया। वहां महिला ने उसे बंद कर लिया और फिर उसके ऊपर गर्म तेल डालकर जला दिया। घटना की अजीब बात यह रही कि आरोपी महिला ने ही पीड़ित युवक के परिजनों को खबर दी। जब परिजन मौके पर पहुंचे तो युवक कराह रहा था। उसका चेहरा और पूरा शरीर झुलस चुका था। तुरंत उसे गंभीर हालत में पटना पीएमसीएच में भर्ती कराया गया, जहां लंबे इलाज के बाद उसकी जान बच सकी।
पीड़ित के पिता की शिकायत पर राजपुर थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी। पुलिस जांच और गवाहों के बयान पर विचार करते हुए अदालत ने महिला को दोषी पाया। फैसला सुनाते हुए अदालत ने उसे महिला जेल भेज दिया।