दहेज के लिए हत्या: पति को सात साल की सजा, 15 हजार जुर्माना

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शादी के चार साल बाद ससुराल में मिली थी विवाहिता की लाश, पूरे शरीर पर थे मारपीट के निशान                                बक्सर खबर। दहेज के लिए विवाहिता की हत्या करने वाले पति को अदालत ने दोषी करार देते हुए मंगलवार को सात वर्ष की सजा और 15 हजार रुपये जुर्माना सुनाया है। यह फैसला प्रधान जिला एवं सत्र न्यायधीश हर्षित सिंह की कोर्ट में सुनवाई के बाद सुनाया गया। जुर्माने की राशि अदा न करने की स्थिति में आरोपी को तीन महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अपर लोक अभियोजक आदित्य कुमार वर्मा ने बताया कि यह मामला सिकरौल थाना क्षेत्र के रेंका गांव का है। यहां के दीपक गोंड़ की शादी 19 जून 2020 को औद्योगिक थाना क्षेत्र के शेरपुर गांव निवासी मेघा गोंड़ की बेटी सलोनी गोंड़ के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही सलोनी को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था।

24 जुलाई को सलोनी ने अपने मायके फोन कर रोते हुए बताया था कि ससुराल में उसके साथ मारपीट की जा रही है। अगले ही दिन मायके वालों को सलोनी की मौत की सूचना मिली। जब मायके वाले ससुराल पहुंचे तो देखा कि सलोनी का शव आंगन में पड़ा हुआ था और उसके शरीर पर बुरी तरह से मारपीट के निशान थे। मृतका के भाई ने इस संबंध में सिकरौल थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। पुलिस की जांच, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और गवाहों के बयान को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने आरोपी दीपक गोंड़ को हत्या का दोषी मानते हुए यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि सात साल की सजा के साथ 15 हजार रुपये का जुर्माना भी भरना होगा, अन्यथा तीन महीने अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।

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