राज्य निर्वाचन आयोग ने सुनाया बड़ा फैसला, कुर्सी गंवाने की वजह बनी टैक्स की बकाया राशि बक्सर खबर। नगर परिषद डुमरांव की मुख्य पार्षद सुनीता गुप्ता को होल्डिंग टैक्स की बकाया राशि जमा नहीं करने के चलते पद से हटा दिया गया है। यह सख्त कार्रवाई राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 18(1)(k) के तहत की गई है। इस मामले की शिकायत डुमरांव की ही वार्ड 20 निवासी आशा देवी ने की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि चेयरमैन रहते हुए सुनीता गुप्ता ने निर्वाचन वर्ष से पहले के वित्तीय वर्ष तक का होल्डिंग टैक्स नहीं चुकाया, जो कि अधिनियम के अनुसार जनप्रतिनिधि बने रहने की पात्रता खत्म कर देता है।
फैसले के दौरान आयोग के समक्ष वादी आशा देवी की ओर से अधिवक्ता रंजीत चौबे ने पक्ष रखा, जबकि सुनीता गुप्ता की तरफ से अधिवक्ताओं अवनीश कुमार और एसबीके मंगलम ने पैरवी की। सुनवाई के दौरान डुमरांव एसडीओ राकेश कुमार और जिला पंचायत राज पदाधिकारी विद्यानाथ पासवान को जिला प्रशासन की ओर से प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिकृत किया गया था। आयोग ने समस्त पक्षों की दलीलों और दस्तावेजों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि सुनीता गुप्ता पद पर बने रहने की अर्हता नहीं रखतीं। इसलिए उन्हें तत्काल प्रभाव से पद से पदमुक्त करते हुए अयोग्य ठहराया गया है। इसके साथ ही अब डुमरांव नगर परिषद के मुख्य पार्षद पद को रिक्त मानते हुए आगे की निर्वाचन प्रक्रिया शुरू की जाएगी।