अधिवक्ता हत्याकांड में खुटी यादव के दो पुत्रों समेत पांच को आजीवन कारावास

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-सभी दोषियों पर न्यायालय ने लगाया एक लाख 60-60 हजार का जुर्माना
बक्सर खबर। न्यायालय के समीप ही अधिवक्ता चितरंजन सिंह की गोली मार हत्या कर दी गई थी। इस वारदात के पांच नामजद आरोपियों को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा दी है। अपर जिला व सत्र न्यायाधीश द्वितीय ने बुधवार को यह फैसला सुनाया। उन्होंने विभिन्न धाराओं में सभी दोषियों पर एक लाख 60-60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इस मुकदमे की पैरवी कर रहे सरकारी अधिवक्ता विनोद कुमार सिंह ने बताया, 21 अगस्त 21 अगस्त 2019 को न्यायालय के पिछले गेट की तरफ से बाहर निकल रहे अधिवक्ता चितरंजन सिंह की हत्या कर दी गई थी। वे मुफस्सिल थाना के जगदीशपुर गांव के निवासी थे।

इस मुकदमे में उनके दो भाई अजय सिंह व जगमोहन सिंह गवाह थे। उनके आवेदन पर सात लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज हुई थी। जिसमें लालगंज के रहने वाले पूर्व मुखिया खुटी यादव के दो पुत्र यशवंत यादव व यशदेव यादव, वशिष्ठ यादव, विशंभर यादव व उमाशंकर यादव को सजा हुई है। हत्या के मामले में आजीवन कारावास व एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा आर्म्स एक्ट की धारा में चार वर्ष की सजा व 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसकी तरह दो अलग-अलग धाराओं में भी पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना जमा करने का आदेश है। सभी सजाए साथ चलेंगी। लेकिन, जुर्माने की राशि अलग-अलग जमा करनी होगी। जमा न करने की स्थिति में अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

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