कर्तव्य में लापरवाही भारी पड़ी, कोर्ट ने इटाढ़ी थानाध्यक्ष का वेतन रोका

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न्यायालय के आदेशों की अनदेखी करने पर थानाध्यक्ष सोनू कुमार पर सख्ती, एसपी और डीजीपी को भेजी गई कार्रवाई की संस्तुति                                             बक्सर खबर। इटाढ़ी थाना प्रभारी सोनू कुमार को अपने कर्तव्य में लापरवाही करना महंगा पड़ गया। विशेष पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश अजीत कुमार शर्मा ने थानाध्यक्ष का वेतन रोकते हुए उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की संस्तुति एसपी और डीजीपी को भेज दी है। सूत्रों के अनुसार, इटाढ़ी थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी। पुलिस ने पीड़िता को बरामद तो कर लिया, लेकिन जांच के जरूरी दस्तावेज जैसे सीडीआर, एफएसएल रिपोर्ट और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां को कोर्ट में समय पर जमा नहीं किया।

कोर्ट ने बार-बार आदेश जारी कर इन दस्तावेजों की मांग की, मगर थानाध्यक्ष ने लापरवाही दिखाते हुए किसी भी आदेश को गंभीरता से नहीं लिया। इससे नाराज होकर न्यायालय ने सख्त रुख अपनाया और थानाध्यक्ष का वेतन रोकने का आदेश दिया। इतना ही नहीं, कोर्ट ने कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए पूछा है कि क्यों न उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाए। इस आदेश की कॉपी एसपी और डीजीपी को भी भेज दी गई है।

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